नगर निगम गुरुग्राम के चारों जोन के लिए गठित बीडब्ल्यूजी मॉनिटरिंग सेल ने पिछले एक सप्ताह में अपनी कार्रवाई को तेज करते हुए ठोस कचरा प्रबंधन नियमों की पालना नहीं करने वाले 52 बीडब्ल्यूजी को नोटिस जारी किए गए हैं।
इस बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम गुरुग्राम के अतिरिक्त आयुक्त डा. बलप्रीत सिंह ने बताया कि नगर निगम सीमा में स्थित सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को उनके यहां से उत्पन्न होने वाले कचरे का अपने परिसर के अंदर ही खुद के स्तर पर निस्तारण करना अनिवार्य है। इसके तहत बीडब्ल्यूजी सबसे पहले गीले, सूखे व घरेलू हानिकारक कचरे को अलग-अलग करे तथा उसका निस्तारण भी अलग-अलग ही करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि गीले कचरे से खाद या बायोगैस बना सकते हैं तथा सूखा व हानिकारक कचरा संबंधित रिसायकलर् के माध्यम से निष्पादित करवाएं। ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत सभी बीडब्ल्यूजी के लिए यह जरूरी भी है।
अतिरिक्त निगमायुक्त ने कहा कि बल्क वेस्ट जनरेटरों की जांच करने तथा कचरा प्रबंधन नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम गुरुग्राम द्वारा बीडब्ल्यूजी मॉनिटरिंग सैल का गठन किया गया है, जिसमें चीफ ऑफिसर की जिम्मेदारी सेवानिवृत कनल संजय पांडेय को दी गई है। उन्होंने बताया कि बीडब्ल्यूजी सैल में चारों जोन के लिए एक-एक इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया है। सैल ने गत एक सप्ताह में 70 बीडब्ल्यूजी का निरीक्षण किया है, जिनमें से नियमों की पालना नहीं पाए जाने पर 52 बीडब्ल्यूजी को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके साथ ही नगर निगम द्वारा संचालित ऑनलाईन पोर्टल पर 27 नए बीडब्ल्यूजी का पंजीकरण भी सेल द्वारा करवाया गया है। पोर्टल पर अब तक 248 बीडब्ल्यूजी पंजीकृत हो चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि निगम सीमा में स्थित ऐसे बीडब्ल्यूजी जिन्होंने ऑनलाईन पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं किया है, वे जल्द से जल्द करवाएं तथा 25 हजार रुपए की चालान की कार्रवाई से बचें।